उत्तराखंड सरकार ने कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि धामी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। शासन ने प्रदेश में तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। इस फैसले को लेकर शुक्रवार (22 दिसंबर) को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तरप्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दी है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार के विभागों में हड़ताल होने पर सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। एस्मा लगाए जाने के औचित्य पर बगौली ने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना विकास के कई कार्य होने हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होनी है। इसे देखते हुए एस्मा लगाई गई है।
बता दें कि जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लंबित मसलों को लेकर कर्मचारी संगठनों के तेवर भी तल्ख हो रहे हैं। राजकीय सेवाओं में एस्मा लागू करने की एक प्रमुख वजह यह भी मानी जा रही है। इससे पहले बीते जून के महीने में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव (ईएसएमए) अधिनियम, 1966 के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करते हुए राज्य में कर्मचारियों को अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर जाने से रोक दिया था।