टेलर हत्याकांड: अदालत ने सगे भाई व भतीजे को सुनाई उम्रकैद की सजा

Sonipat hindi news

सोनीपत: सोनीपत जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Sonipat hindi news) अजय पराशर की अदालत ने टेलर की हत्या के मामले में मृतक के भाई व भतीजे को दोषी करार करार देते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोट मोहल्ला में मामूली कहासुनी के बाद भतीजे ने अपने पिता संग मिलकर ताऊ के सिर पर रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।

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जानकारी के मुताबिक कोट मोहल्ला निवासी अमित (Sonipat hindi news) ने 17 मार्च 2022 को होली के दिन सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि उनके पिता राकेश घर पर ही कपड़े सिलाई का काम करते थे। उन्होंने बताया कि वह 16 मार्च 2022 की शाम को घर के बाहर गए थे। वहां उनकी चचेरे भाई रोहित के साथ मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दोनों में हाथापाई हो गई थी। इस पर वह अपने घर आ गए थे। अमित ने बताया था कि देर रात वह नीचे अपने कमरे में थे और उनके पिता राकेश ऊपर छत पर लेटे थे। उसी दौरान रोहित अपने पिता सत्यवान के साथ हाथ में रॉड लेकर उनके घर में आया था। उन्होंने उन्हें धमकी दी थी कि हाथापाई का मजा चखाते हैं। इस पर उसने बचाव में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। उसके बाद चाचा व चचेरा भाई सीढि़यों के रास्ते छत पर चले गए थे। तभी उन्हें अपने पिता की चीख सुनाई दी थी। वह ऊपर गए थे तो देखा था कि रोहित उनके पिता राकेश के सिर पर रॉड से हमला कर रहा था।

अमित ने बताया था कि उनके छत पर जाने के बाद रोहित उनकी तरफ भी भागा था तो वह बचाव में छत से दीवार फांदकर बाहर भाग गए थे। इसके बाद हमलावर भी भाग गए थे। उनके दादा रामकुमार व अन्य परिजनों ने उनके घायल पिता को नागरिक अस्पताल पहुंचाया था। जहां पर उनके पिता को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने अमित के बयान पर उसके चाचा सत्यवान व चचेरे भाई रोहित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व साथ में 10 हजार रुपये जुर्माना तथा घर में घुसकर हमला करने की धारा में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

सोनीपत जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने टेलर की हत्या के मामले में मृतक के भाई व भतीजे को दोषी करार करार देते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोट मोहल्ला में मामूली कहासुनी के बाद भतीजे ने अपने पिता संग मिलकर ताऊ के सिर पर रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।

जानकारी के मुताबिक कोट मोहल्ला निवासी अमित ने 17 मार्च 2022 को होली के दिन सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि उनके पिता राकेश घर पर ही कपड़े सिलाई का काम करते थे। उन्होंने बताया कि वह 16 मार्च 2022 की शाम को घर के बाहर गए थे। वहां उनकी चचेरे भाई रोहित के साथ मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दोनों में हाथापाई हो गई थी। इस पर वह अपने घर आ गए थे। अमित ने बताया था कि देर रात वह नीचे अपने कमरे में थे और उनके पिता राकेश ऊपर छत पर लेटे थे। उसी दौरान रोहित अपने पिता सत्यवान के साथ हाथ में रॉड लेकर उनके घर में आया था। उन्होंने उन्हें धमकी दी थी कि हाथापाई का मजा चखाते हैं। इस पर उसने बचाव में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। उसके बाद चाचा व चचेरा भाई सीढि़यों के रास्ते छत पर चले गए थे। तभी उन्हें अपने पिता की चीख सुनाई दी थी। वह ऊपर गए थे तो देखा था कि रोहित उनके पिता राकेश के सिर पर रॉड से हमला कर रहा था।

अमित ने बताया था कि उनके छत पर जाने के बाद रोहित उनकी तरफ भी भागा था तो वह बचाव में छत से दीवार फांदकर बाहर भाग गए थे। इसके बाद हमलावर भी भाग गए थे। उनके दादा रामकुमार व अन्य परिजनों ने उनके घायल पिता को नागरिक अस्पताल पहुंचाया था। जहां पर उनके पिता को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने अमित के बयान पर उसके चाचा सत्यवान व चचेरे भाई रोहित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व साथ में 10 हजार रुपये जुर्माना तथा घर में घुसकर हमला करने की धारा में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

सोनीपत जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने टेलर की हत्या के मामले में मृतक के भाई व भतीजे को दोषी करार करार देते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोट मोहल्ला में मामूली कहासुनी के बाद भतीजे ने अपने पिता संग मिलकर ताऊ के सिर पर रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।

जानकारी के मुताबिक कोट मोहल्ला निवासी अमित ने 17 मार्च 2022 को होली के दिन सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि उनके पिता राकेश घर पर ही कपड़े सिलाई का काम करते थे। उन्होंने बताया कि वह 16 मार्च 2022 की शाम को घर के बाहर गए थे। वहां उनकी चचेरे भाई रोहित के साथ मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दोनों में हाथापाई हो गई थी। इस पर वह अपने घर आ गए थे। अमित ने बताया था कि देर रात वह नीचे अपने कमरे में थे और उनके पिता राकेश ऊपर छत पर लेटे थे। उसी दौरान रोहित अपने पिता सत्यवान के साथ हाथ में रॉड लेकर उनके घर में आया था। उन्होंने उन्हें धमकी दी थी कि हाथापाई का मजा चखाते हैं। इस पर उसने बचाव में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। उसके बाद चाचा व चचेरा भाई सीढि़यों के रास्ते छत पर चले गए थे। तभी उन्हें अपने पिता की चीख सुनाई दी थी। वह ऊपर गए थे तो देखा था कि रोहित उनके पिता राकेश के सिर पर रॉड से हमला कर रहा था।

अमित ने बताया था कि उनके छत पर जाने के बाद रोहित उनकी तरफ भी भागा था तो वह बचाव में छत से दीवार फांदकर बाहर भाग गए थे। इसके बाद हमलावर भी भाग गए थे। उनके दादा रामकुमार व अन्य परिजनों ने उनके घायल पिता को नागरिक अस्पताल पहुंचाया था। जहां पर उनके पिता को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने अमित के बयान पर उसके चाचा सत्यवान व चचेरे भाई रोहित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व साथ में 10 हजार रुपये जुर्माना तथा घर में घुसकर हमला करने की धारा में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।