GPF Court Provident Fund Settlement Uttarakhand
देहरादून: सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) अभिदाताओं के हित में एक महत्वपूर्ण जनसेवी कदम उठाते हुए जीपीएफ कार्यालय उत्तराखंड, देहरादून आगामी 30 अक्टूबर 2025 को जीपीएफ अदालत(Provident Fund Settlement) आयोजित करने जा रहा है।
इस अदालत का उद्देश्य जीपीएफ अभिदाताओं की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण करना है। इस दौरान लुप्त अंशदान, ऋणात्मक शेष, अंतिम भुगतान में देरी जैसी समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा।
30 अक्टूबर को जीपीएफ अभिदाताओं के लिए बड़ी पहल
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय इस आयोजन(Provident Fund Settlement) को जिला मजिस्ट्रेट देहरादून, कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारीगण और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के सहयोग से आयोजित कर रहा है, ताकि सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण(Provident Fund Settlement) पारदर्शी और सुचारू तरीके से किया जा सके।
इस जनसेवी पहल का मुख्य उद्देश्य है अभिदाताओं को पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील सेवा प्रदान करना। जीपीएफ अदालत के माध्यम से अभिदाताओं को एक ही मंच पर सभी संबंधित अधिकारियों से प्रत्यक्ष संवाद का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी शिकायतों का शीघ्र समाधान(Provident Fund Settlement) सुनिश्चित हो सकेगा।