पर्यटन मार्ग के प्रभावित काश्तकार 30 सितंबर तक दस्तावेज करें जमा

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‎टिहरी: विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नीलू चावला ने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजर, अधिशासी अभियंता, पीआईयू, पीडब्ल्यूडी द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत कोटी कॉलोनी से डोबरा चांठी तक पर्यटन मार्ग के लिए 09 ग्रामों की कुल 4.952 हेक्टेयर भूमि के कब्जे/हस्तांतरण के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त परियोजना से प्रभावित ग्राम पलास, मरोड़ा, पालीचक, तिवाड़गांव, रामगांव, जाख, लग्गा ज्यूदासू, जाख एवं जसपुर के प्रभावित काश्तकारों को सूचित किया जाता है

कि वे प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज अपने संबंधित राजस्व उप निरीक्षक के माध्यम से 30 सितंबर, 2026 तक अनिवार्य रूप से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद शेष प्रभावित काश्तकारों की प्रतिकर धनराशि भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-77 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत माननीय प्राधिकरण/जिला जज, न्यायालय टिहरी गढ़वाल के खाते में जमा कर दी जाएगी।

इसके पश्चात संबंधित भूमि का कब्जा अर्जन निकाय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ‎उन्होंने प्रभावित काश्तकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा कर प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है।

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