टिहरी गढ़वाल : राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट द्वारा विकास भवन सभागार नई टिहरी में विभागीय अपीलीय अधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों के साथ बैठक(right to information) की गई।बैठक में आयुक्त योगेश भट्ट ने लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में आ रही दिक्कतों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारी को सेशन-4 के अंतर्गत 17 बिंदुओं के मैनुअल पर प्रभावी क्रियान्वयन कर मैनुअल तैयार करने एवं अपडेट करने को कहा गया, ताकि अधिकारियों को सूचना देने में कोई दिक्कत न हो और आमजनता को भी आसानी हो।
उन्होंने विनिष्टीकरण नियमावली के तहत नियमानुसार निष्प्रयोज्य सामाग्री का विनिष्टीकरण करने को कहा। लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम(right to information) के तहत उनके अधिकार एवं कर्त्तव्यों के बारे में बताया। सभी को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों एवं दायित्व को आत्मसत करने को कहा गया। कहा कि अधिनियम हथियार नही बल्कि औजार है, इसका दुर्पयोग न हो और मांगी गई सूचना का इस्तेमाल हो।अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अपीलों का निस्तारण जिम्मेदारी से किया जाय।
लोक सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदनकर्ता को सूचना नहीं दी जा रही है या सूचना दी जा रही है तो किस रूप में दी जा रही है, सूचना दी गई अथवा नहीं, उसका परीक्षण किया जाय। लोक सूचना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त अनुरोध पत्रों का परीक्षण किया जाय कि अधिनियम के अन्तर्गत सूचना दी जाने वाली है अथवा नहीं और सूचना प्राविधानों के अन्तर्गत सूचना दी जाये। उन्होंने कहा यह बैठक जन जागरूकता से संबंधित थी, ताकि अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो और उन्हें इसके क्रियान्वयन में कोई दिक्कत न हो।
इसके साथ ही जनता के बीच अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो और जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। बैठक में अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन(right to information) में आ रही दिक्कतों से अवगत कराते हुए समस्याओं का समाधान किया गया। बैठक में सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, पीडी डीआरडीए विवेक उपाध्याय, डीडीओ मो. असलम सहित समस्त अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।