हाईकोर्ट का सख्त निर्देश सड़कों को किया जाए लावारिस आवारा पशुओं से मुक्त
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर सहित प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय (High Court) व राज्य राजमार्गों पर लावारिस पशुओं को छोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने नगर निगम हल्द्वानी से जनहित याचिका में उठाए गए सवालों पर अगली तिथि तक अपना स्पष्ट जवाब पेश करने को कहा है।
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वहीं कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सड़कों को (High Court) लावारिस पशुओं से मुक्त किया जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता डॉ.चंद्रशेखर जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा हल्द्वानी शहर सहित राज्य की व्यस्त सड़कों पर लावारिस मवेशियों के कारण कई दुर्घटनाएं हो रहीं हैं।
इनके आपस में लड़ने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत तक हो गई। यही नहीं इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो रही है। कई बार इनके आपसी झगड़े की वजह से व्यस्तम सड़कों पर कई घंटों तक जाम लगा रहता है।
जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि राज्य की सड़कों पर से लावारिस पशुओं को हटाया जाए। जनहित याचिका में यह भी शिकायत की गई कि संबंधित विभाग शिकायत करने पर उनके क्षेत्र से लावारिस पशुओं को उठाकर सेल्टर में डालने के बजाए दूसरे क्षेत्र में भेजा जा रहा है।