लैंगिक अपराध के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र ख़ारिज

अल्मोड़ा। लैगिंक अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (sexual crime) श्रीकान्त पाण्डेय की अदालत में अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को ख़ारिज किया गया है। अभियुक्त अजय सैनी पुत्र सोमपाल निवासी चिल्किया थाना रामनगर जिला नैनीताल के अधिवक्ता द्वारा धारा-363, 376 ता.हि. व धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त की जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को (sexual crime) बताया कि दिनांक 26-7-2023 को सुबह करीब 7:30 बजे पीड़िता घर से स्कूल के लिए निकली थी, किन्तु घर वापस नहीं आई। पीड़िता के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए बयान के अनुसार 26 जुलाई को वह घर से बिना बताये रामनगर गई थी, वहाँ उसका बॉयफ्रैन्ड अभियुक्त अजय सैनी रहता है, वह उसके साथ दो दिन रही।

26 जुलाई की रात्रि को अभियुक्त ने उसकी मर्जी के बिना पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए। 27 जुलाई को पीड़िता को अभियुक्त के साथ पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। पीड़िता के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं हाईस्कूल अंक पत्र के अनुसार पीड़िता नाबालिग है।

जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया मामले के समस्त तथ्यों, अभियोगों, पीड़िता की उम्र तथा अपराध की गम्भीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाना आवश्यकीय है जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त अजय सैनी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है।

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